पवित्रशास्त्र
सिद्धांत और अनुबंध 83


खंड 83

भविष्यवक्ता जोसफ स्मिथ द्वारा, इंडिपेनडंस, मिसूरी में, 30 अप्रैल 1832 में, दिया गया प्रकटीकरण । यह प्रकटीकरण प्राप्त हुआ था जब भविष्यवक्ता अपने भाइयों के साथ परिषद में बैठे थे ।

1–4, महिलाओं और बच्चों का अपने भरण-पोषण के लिए अपने पतियों और पिताओं पर अधिकार है; 5–6, विधवाओं और अनाथों का अपने भरण-पोषण के लिए गिरजे पर अधिकार है ।

1 सच में, प्रभु इस प्रकार कहता है, गिरजे की व्यवस्थाओं के अतिरिक्त महिलाओं और बच्चों के संबंध में, जो गिरजे के सदस्य हैं, जिन्होंने अपने पतियों या पिताओं को खो दिया है:

2 अपने भरण-पोषण के लिए महिलाओं का अपने पतियों पर अधिकार है, जब उनके पतियों को उठा लिया जाता; और यदि वे उल्लंघन करते नहीं पाई जाती हैं तो वे गिरजे की सदस्य बनी रहेंगी ।

3 और यदि वे विश्वासी नहीं रहती हैं तो वे गिरजे की सदस्या नहीं होंगी; फिर भी प्रदेश की व्यवस्था के अनुसार वे अपनी विरासतों पर बनी रहेंगी ।

4 अपने भरण-पोषण के लिए सब बच्चों का उनके माता-पिता पर अधिकार होता है जब तक वे वयस्क नहीं होते हैं ।

5 और इसके बाद, गिरजे पर उनका अधिकार होता है, या अन्य शब्दों में प्रभु के भंडारगृह पर, यदि उनके माता-पिता के पास उन्हें विरासत में देने के लिए संपत्ति नहीं होती है ।

6 और भंडारगृह गिरजे के चंदे के द्वारा संचालित किया जाएगा; और विधवाओं और अनाथों का भरण-पोषण किया जाएगा, गरीब का भी । आमीन ।